रेल प्रशासन ने कहा आगामी 6 महीनों तक खास नियमों के तहत ट्रेन में यात्रा करें,वरना 500 रूपए तक लगेगा जुर्माना
18 अप्रैल 2021
रेल प्रशासन ने कहा आगामी 6 महीनों तक खास नियमों के तहत ट्रेन में यात्रा करें,वरना 500 रूपए तक लगेगा जुर्माना -रेल प्रशासन ने देश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यात्रियों के लिए खास दिशा निर्देश के साथ ट्रेनों का संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए गाइड लाइन के पालन हेतु महत्वपूर्ण स्टेशनों में थर्मल जांच, सोशल डिस्टेंसिंग आदि कोरोना के विरूद्ध अभियान में अपनी दायित्व को रेल प्रशासन अच्छी तरह से निभा रहा है।इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी की रोकथाम के मद्देनजर ट्रेनों, स्टेशनों एवं रेल परिसरों में मास्क नही पहनने तथा थूकने वालो के ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।रेलवे द्वारा थूकने के लिए चिन्हित किये गए जगह को छोड़कर अन्य स्थानों में थूकने पर रेलवे अधिनियम के अनुसार 500 रुपये जूर्माने की राशि वसूल की जाएगी । वर्तमान समय को देखते हुए रेलवे ने विशेष दिशा-निर्देशों के साथ ट्रेनों का संचालन कर रहा है. ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों के द्वारा निर्धारित किए गए स्टेशनों तक पहुंचाया जा रहा है।. रेलवे ने पूरी तरह से ट्रेनों का संचालन नहीं किया है।कुछ ही ट्रेनों की शुरुआत की है। यात्रियों को आरक्षित टिकटों के साथ ही यात्रा करने का मौका दिया जा रहा है। इसी बीच, रेलवे ने मास्क को लेकर एक नियम जारी किया है, जिसका पालन ट्रेन और रेलवे स्टेशन दोनों पर किया जाना आवश्यक है।
रेल प्रशासन ने कहा कि अगर कोई यात्री अब कोई ट्रेन के भीतर या स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनता है तो उस पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. अब यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है।
अब यात्रियों कोअगले 6 महीने तक इस नियम का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे में प्रत्येक यात्रियों को आगामी 6 महीने में ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहा हैं तो यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाकर यात्रा करें। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु नियमों का कड़ाई से पालन करें।
- गौतम बोंदरे ( प्रेस रिपोर्टर )