जिले में 16 फरवरी से 31 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध कोरबा 12 फरवरी 2026/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा कार्यक्रम एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं तैयारी में व्यवधान को रोकने हेतु विद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही विशेष परिस्थितयों एवं शासकीय कार्यो के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।
17 लाख नगदी रकम के साथ ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश वर्ष 2026 में अब तक एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा ऑन लाईन सट्टा के कुल 03 प्रकरणों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल लगभग 1,92,20,000/- (एक करोड़ बयानवे लाख बीस हजार रूपये) का मशरूका किया जा चुका है जप्त। पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं साईबर) स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) संदीप पटेल द्वारा की जा रहीं थी सतत् मॉनिटरिंग। थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत तिरंगा चौक पास ऑनलाईन सट्टा संचालित करते चारों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।* ऑनलाईन बैटिंग वेब-साईट में सट्टा खेलने हेतु आई.डी. उपलब्ध कराते हुये आई.डी. की बिक्री कर, कर रहे थे अवैध लाभ अर्जित। आरोपी रकम लेन-देन हेतु कर रहे थे म्यूल खातों का उपयोग। आरोपियों द्वारा किराये में लिये गये है म्यूल खाते, खाता धारकों की जानकारी एकत्र कर शीघ्र की जायेगी खाता धारकों की भी गिरफ्तारी। आरोपी ओम खेमानी थाना आमानाका से तथा आरोपी दीपक सचदेवा थाना खम्हारडीह से पूर्व में सट्टा के प्रकरण में रह ...