-->
बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के वृद्धि दर को रोकने के लिए आंशिक लॉकडाउन 7अप्रैल से 16 अप्रैल तक -

बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के वृद्धि दर को रोकने के लिए आंशिक लॉकडाउन 7अप्रैल से 16 अप्रैल तक -

बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के वृद्धि दर को रोकने के लिए आंशिक लॉकडाउन 7अप्रैल से 16 अप्रैल तक -
छत्तीसगढ़ में कोरोना वृद्धि जिस दर में हो रही हैं।उसके फलस्वरूप कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर द्वारा आंशिक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया हैं।जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन का समय निर्धारित किया गया हैं।सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकाने,शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी प्रकार के ठेले-गुमटियां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी।रेस्ट्रॉरन्त,होटल,बार,ढाबा में डाइनिंग,टेक -अवे एवं होम डिलिवरी सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही रहेगी।इस दौरान पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स को प्रतिबंध से छूट दी गई हैं।वर्तमान में बिलासपुर जिले के हालात को देखते हुए निर्णय लिया गया हैं।सभी व्यापारियों,कर्मचारियों,ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।समस्त व्यापारिक गतिविधयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।प्रत्येक दुकान,संस्थान में स्वयं तथा आंगतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठान भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 188 सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दंडनीय होंगे।
-गौतम बोन्दरे (प्रेस रिपोर्टर)

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article