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ऑनलाइन शॉपिंग और ई कामर्स से होम डिलिवरी नहीं हो सकेगी*

ऑनलाइन शॉपिंग और ई कामर्स से होम डिलिवरी नहीं हो सकेगी*

*ऑनलाइन शॉपिंग और ई कामर्स से होम डिलिवरी नहीं हो सकेगी*
बिलासपुर 27 अप्रैल 2021। सम्पूर्ण जिले को 6 मई की प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत स्थानीय आनलाईन शाॅप तथा ई-कामर्स सेवा, जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को होम डिलिवरी हेतु प्रदान की गई अनुमति को रद्द कर दिया गया है।
क्रमांक 458/अग्रवाल 
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