बसना तहसील के अंतर्गत 03 क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित
03 मई 2021
बसना तहसील के अंतर्गत 03 क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित
महासमुंद 03 मई 2021/ जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने बसना तहसील के ग्राम सरकण्डा के 02 क्षेत्र एवं ग्राम पैंता के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
इनमें ग्राम सरकण्डा के चैहद्दी 01 के उत्तर दिशा में नंदकुमार व गोवर्धन का मकान, दक्षिण दिशा में कुजमन की बाड़ी, पूर्व दिशा में सड़क एवं पश्चिम दिशा में बाड़ी व खेत, चैहद्दी 02 के उत्तर दिशा में ननकीनोनी का मकान, दक्षिण दिशा में निलाम्बर का मकान, पूर्व दिशा में धर्मेन्द्र की बाड़ी एवं पश्चिम दिशा में चन्द्रहास की बाड़ी शामिल है। इसी प्रकार ग्राम पैंता के उत्तर दिशा में शिवलाल का घर, दक्षिण दिशा में भेषकुमार का घर, पूर्व दिशा में रास्ता एवं पश्चिम दिशा में बाड़ी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाही
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारी तहसीलदार को बनाया गया है। प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देखेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं।
क्रमांक/10/1897
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चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत
महासमुंद 03 मई 2021/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के स्वजनों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें जिला मुख्यालय के कुर्मीपारा निवासी कु. लक्ष्मी उर्फ मीनू की मृत्यु 17 जुलाई 2019 को सांप के काटने से होने पर उनके पिता श्री यादराम यादव के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हंै।
क्रमांक/11/1898
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श्री धरमचंद श्रीश्रीमाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में
राशि जमा करने के लिए कलेक्टर को 51 हजार रूपए का चेक सौंपा
महासमुंद 03 मई 2021/ कोविड-19 संक्रमण के महामारी के दौर को ध्यान में रखते हुए और इस विषम परिस्थितियों से निपटने एवं उससे बचाव के लिए राज्य शासन हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों, उद्योगपतियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा भी हरसंभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर श्री डोमन सिंह से मुलाकात कर श्री धरमचंद श्रीश्रीमाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने के लिए 51 हजार रूपए का चेक सौंपा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा एवं तहसीलदार महासमुन्द श्री मूलचंद चोपड़ा उपस्थित थे।
क्रमांक/12/1899
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18 से 44 वर्ष के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के
पात्र हितग्राही अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं: कलेक्टर श्री डी. सिंह
कलेक्टर ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें
महासमुंद 03 मई 2021/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कोविड टीकाकरण के कार्य में और अधिक प्रगति लाने की अपील करते हुए कहा है कि 18 से 44 वर्ष के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारियों के हितग्राहियों का टीकाकरण 01 मई 2021 से किया जा रहा है। इसके लिए हम सबको मिलकर और अधिक प्रयास करने की जरूरत हैं। जिससे की टीकाकरण के लिए लोग स्वयं आगे आए। यह कार्य सभी जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी संगठन के सदस्य, सभी समाजों के मुखिया सहित गणमान्य नागरिकों के सहभागिता से ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहें टीकाकरण केन्द्र में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें।
कलेक्टर ने वर्तमान परिस्थितियांे को ध्यान में रखते हुए कहा कि टीकाकरण ही कोरोना से बचने का प्रमाणिक उपाय है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पात्र सभी व्यक्ति अपने नजदीक के टीकाकरण केन्द्र में जाकर टीका अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही लॉकडॉउन के दौरान अपने आसपास के गरीब निर्धन व्यक्तियों की यथा संभव मदद अवश्य करें। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारी दी जा रही है तो इन अफवाहों एवं भ्रामक प्रचार से बचें। वर्तमान में जिले के सभी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों एवं नगरीय निकायों में अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के 18 से 44 वर्ष के सदस्यों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 45 से अधिक उम्र के को-माॅर्बिड लोगों का टीकाकरण का कार्य किए जा रहें हैं।
क्रमांक/13/1900
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जिले में आज तीसरे चरण के टीकाकरण का कार्य निर्धारित 06 केन्द्रों में होगा
अंत्योदय राशनकार्ड धारी परिवार के 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का किया जा रहा है टीकाकरण
महासमुंद 03 मई 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिले में आज चैथें दिन तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। महासमुन्द जिले में आज सोमवार 04 मई को 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित 06 टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 10ः30 बजे से किया जाएगा। शनिवार 01 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के ऐसे सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा महासमुंद के टीकाकरण केंद्र में नगरीय निकाय के शंकरलाल वार्ड 01, यति यतन लाल वार्ड 02 डॉ. सुशील सैमुएल वार्ड 03, संजय नगर वार्ड 04, ठाकुर प्यारे लाल वार्ड 05, पं. दीनदयाल वार्ड 06, विश्वकर्मा वार्ड 07, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 08, गुरूनानक वार्ड 09, डाॅ. जाकिर हुसैन वार्ड 10, महात्मा गांधी वार्ड 11, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 12, स्वामी विवेकानंद वार्ड 13, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 14, पं. रविशंकर शुक्ल 15, गुरू घासीदास वार्ड 16, सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 17, डाॅ. राधाकृष्णन वार्ड 18, पंचशील क्लब वार्ड 19, जवाहर लाल नेहरू वार्ड 20, आदर्श नगर वार्ड 21, डाॅ श्यामाप्रसाद वार्ड 22, अयोध्या नगर वार्ड 23, डाॅ अम्बेडकर 24 एवं वार्ड 25, वार्ड 26, वार्ड 27, वार्ड 28, वार्ड 29 तथा वार्ड 30 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव के टीकाकरण सत्र स्थल में डॉ. अंबेडकर वार्ड 01 स्वामी विवेकानंद वार्ड 02, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 03, महात्मा गांधी वार्ड 04, सुभाष चंद्र बोस वार्ड 05, दीनदयाल वार्ड 06, राजीव गांधी वार्ड 07, गुरु घासीदास वार्ड 08, मौलाना वार्ड 09, भगत सिंह वार्ड 10, राम मनोहर लोहिया वार्ड 11, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 12, इंदिरा गांधी वार्ड 13, जवाहर लाल नेहरु वार्ड 14 एवं वीर नारायण वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
इसी तरह खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागबाहरा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा के टीकाकरण स्थल में महात्मा गांधी वार्ड 01, जवाहरलाल नेहरू वार्ड 02, इंदिरा गांधी वार्ड 03, दीनदयाल वार्ड 04, गणेश वार्ड 05 एवं श्री कृष्ण अग्रवाल वार्ड 06, डेरहा प्रसाद वार्ड 07, गुरूनानक वार्ड 08, अम्बेडकर वार्ड 09, सुभाष चंद्र वार्ड 10, बाबूसागर वार्ड 11, लाल बहादुर वार्ड 12, जाकिर हुसैन वार्ड 13, राजीव गांधी वार्ड 14 एवं राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा के टीकाकरण स्थल में महात्मा गांधी वार्ड 01, जवाहर लाल नेहरु वार्ड 02, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 03, भगत सिंह वार्ड 04, चंद्रशेखर वार्ड 05, महाराणा प्रताप वार्ड 06, लाल बहादुर वार्ड 07, इंदिरा गांधी वार्ड 08, अंबेडकर वार्ड 09, बाल गंगाधर वार्ड 10 एवं लाला लाजपत राय वार्ड 11, सुभाष चंद्र वार्ड 12, विपिन चंद्र पाल 13, महारानी लक्ष्मी वार्ड 14 एवं जाकिर हुसैन 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
इसी प्रकार बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसना विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना के टीकाकरण स्थल में इंदिरा कॉलोनी वाड 01, भगत सिंह वार्ड 02, अग्रसेन वार्ड 03, घासीदास वार्ड 04, अंबेडकर वार्ड 05, कबीरदास वार्ड 06, अब्दुल कलाम वार्ड 07, गुरूनानक वार्ड 08, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 09, महात्मा गांधी वार्ड 10, रानी दुर्गा वार्ड 11, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 12, जयदेव सतपथी वार्ड 13, चंद्रशेखर वार्ड 14 एवं राजीव नगर वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण कराएंगे।
सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली के टीकाकरण स्थल में अंबेडकर वार्ड 01, वीरेंद्र बहादुर सिंह वार्ड 02, गुरु घासीदास वार्ड 03, स्व. चमरानंद वार्ड 04 एवं महात्मा गांधी वार्ड 05, जवाहर लाल नेहरू वार्ड 06, सरदार पटेल वार्ड 07, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 08, स्वामी विवेकानंद वार्ड 09, लक्ष्मी बाई वार्ड 10, सुभाष चंद्र बोस वार्ड 11, चंद्रशेखर वार्ड 12, उत्कल पारा वार्ड 13, भगत सिंह वार्ड 14 एवं रानी दुर्गावती वार्ड 15 के पात्र हितग्राही टीकाकरण करा सकेंगे।
उन्होंने कहा है कि इन गांवों एवं नगरीय क्षेत्र के 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक टीकाकरण स्थल में जाकर अपना अंत्योदय राशनकार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे टीकाकरण स्थल पर निर्धारित समय में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकाल कॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जिले के इन टीकाकरण केंद्रों में संबंधित विभाग और स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने जिले के 18 वर्ष से 44 वर्ष उम्र तक के आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण हेतु सहयोग करें। ज्ञात है कि जिले में 45 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः अनावश्यक रूप से अन्य लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं आएं। अन्य वर्गों के लिए जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होगी, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
क्रमांक/14/1901
समाचार
अनावश्यक दवाईयां न देने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नीति निर्धारित
अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर की जाएगी कार्यवाही: कलेक्टर
महासमुंद 03 मई 2021/ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए नए प्रोटोकाल के अनुसार एवं राज्य के वरिष्ठ डाक्टरों की अनुशंसा पर कोविड के ईलाज के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं आई. सी. एम. आर. की अनुशंसा के अनुसार रेमेडीसिविर, टोसीलुमाब एवं प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में ही किया जाए। इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करने वाले डाॅक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन दवाओं के संबंध में मरीज की आवश्यकता का आकलन कर लें एवं यह भी सुनिश्चित कर ले कि मरीज को अन्य कोई बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, कैंसर आदि तो नहीं, वह दवाएं अभी एक्सपेरीमेंटल दवाएं हैं। अतः इन दवाओं को किसी भी मरीज को देने से पूर्व (छमगज व िज्ञपद) मरीज के परिजन से इन्फाॅर्म कंसेन्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं के उपयोग के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद् (डमकपबंस ब्वनदबपसद्ध द्वारा दवाओं के उपयोग की ऑडिट की जाएगी एवं बिना किसी कारण ऐसी दवाएं प्रिस्क्राईब करने वाले डाक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर की जाएगी कार्यवाही: कलेक्टर
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग दल बनाए जाएगें, जो कि निजी अस्पतालों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर बेड उपलब्धता की जानकारी अद्यतन रहे एवं बेड उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े। यह भ्रमण दल अस्पतालों में मरीजों से मिलकर यह भी ज्ञात करेंगे कि अस्पताल द्वारा मरीजों को भर्ती से वंचित तो नहीं किया जा रहा। यदि कोई अस्पताल मरीज को बेड उपलब्ध होने के बावजूद भर्ती करने से इंकार करता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 महामारी अधिनियम 1897 की कडिका दो एवं छ.ग. एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 की कण्डिका 3 के अंतर्गत ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही करें।
क्रमांक/15/1902
समाचार
कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जिले के शिक्षक घर-घर जाकर विद्यार्थियांे को सूखा राशन पैकेट का कर रहें हैं वितरण
राशन पैकेट में विद्यार्थियों को चावल, दाल, आचार, सोयाबीन बड़ी, तेल एवं नमक पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं
महासमुंद 03 मई 2021/ राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में शालाओं के बंद रहने की अवधि विगत 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक में बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में 40 दिवस के लिए सूखा राशन वितरण करने के निर्देश दिए गए है। जिला कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षकों के सहयोग से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पालन करते हुए घर-घर जाकर प्रति विद्यार्थी शासन के नियमानुसार पैकेट तैयार कर सूखा राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री राॅबर्ट मिंज ने बताया कि कक्षा पहली से आठवीं तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में फरवरी 2021 तक का सूखा राशन वितरण किया जा चुका है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण आगामी आदेश तक राज्य के सभी विद्यालयों को बंद रखा गया है। इस बंद अवधि में बच्चों को 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक 40 दिवस का सूखा राशन प्रदान करने के आदेश के पालन में विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रूप से सभी बच्चों के घर-घर जाकर सूखा राशन का वितरण सभी विकासखण्डों में किया जा रहा है। जिले के 1305 शासकीय प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 842 विद्यार्थी दर्ज है एवं 500 उच्च माध्यमिक स्कूलांे में 47 हजार 288 विद्यार्थी दर्ज हंै। इस प्रकार कुल एक लाख 20 हजार 130 विद्यार्थियों को सूखा राशन के रूप में चावल, दाल, आचार, सोयाबीन बड़ी, तेल एवं नमक के निर्धारित पैकेट का वितरण बच्चों के घर-घर जाकर किया जा रहा है।
क्रमांक/16/1903