-->
बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉक डाउन का आदेश जारी किया -*

बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉक डाउन का आदेश जारी किया -*

*बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉक डाउन का आदेश जारी किया -* 
छत्तीसगढ़ में कोरॉना संक्रमण के प्रभाव में कमी को देखते बिलासपुर के कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है।लॉक डाउन की अवधि 31मई तक बढ़ा दी गई है।आम जनता को और व्यापारी वर्ग को भी आंशिक छूट दी गई है। जिसके तहत सम विषम के आधार पर दुकानें शाम 5बजे तक खोलने की अनुमति दी गई हैं। दुकान के साथ अब रोजाना जरूरत वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। स्थापित बाजार की दुकानों को लेकर व्यापारियों से चर्चा कर 50 प्रतिशत दुकानें खोलने फार्मूला तय किया जाएगा।रविवार को बिलासपुर जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ अस्पताल , क्लीनिक मेडिकल स्टोर , पेट्रोल पंप ही चल सकेंगे। इसके अलावा राशन दुकानें , एलपीजी , न्यूज पेपर दूध , फल , सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी। हर रोज शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान होटल , होम डिलीवरी , थोक माल लोडिंग अनलोडिंग ही अपने तय समय तक हो सकेगा।
24 मई के बाद भी हालांकि सभी सुपर मार्केट , सुपर बाजार , सब्जी बाजार , मॉल शोरूम , मैरिज हॉल , स्विमिंग पूल , क्लब , सिनेमा हॉल , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , जिम बंद रहेंगे।शहर के सभी पान, चाट,गुपचुप और फास्ट फूड के ठेले भी बंद रहेंगे। शराब दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। पार्क , रिजॉर्ट , धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे । स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे , सभी प्रकार के सभा जुलूस , प्रदर्शन , सामाजिक धार्मिक , राजनीति का आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे ।इसके साथ ही हर नागरिक मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना अनिवार्य कर दिया गया है।आदेश की कापी में समस्त विवरण व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
•गौतम बोंदरे ( प्रेस रिपोर्टर,साइंस वाणी बिलासपुर)

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article