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टीकाकरण में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जताया एतराज

टीकाकरण में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जताया एतराज

टीकाकरण में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जताया एतराज 
बिलासपुर, 4 मई मंगलवार । शासन द्वारा 18 से 45 वर्ष के आयु के टीकाकरण पर आरक्षण के आधार से लगायें जाने पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। शासन ने 1 मई से 18 से 45 वर्ष के आयु के राशनकार्ड धारकों को पहले टीकाकरण करने का फैसला लिया था जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त एतराज जताया। हाईकोर्ट ने सरकार से दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने बताया कि टीकाकरण में किसी भी वर्ग विशेष अथवा भेदभाव से इसे पालन नही किया जाए।

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