-->
कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-163 लागू  जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-163 लागू जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

 कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-163 लागू

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश


उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 22 अप्रैल से 21 जुलाई 2025 तक कुल 90 दिवस की अवधि के लिए धारा-163 लागू कर दी है। जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।




🔷 बसंत प्रधान (अतिरिक्त जिला ब्यूरो चीफ कांकेर)

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article