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बम्हनीडीह: कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई! 2 कृषि केंद्र सील, 1 को नोटिस; बिना लाइसेंस खाद-बीज बिक्री पर रोक

बम्हनीडीह: कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई! 2 कृषि केंद्र सील, 1 को नोटिस; बिना लाइसेंस खाद-बीज बिक्री पर रोक


_जांजगीर-चांपा_  
_संवाददाता: सरिता, साइंस वाणी न्यूज छत्तीसगढ़_  

खरीफ सीजन में नकली खाद-बीज और अवैध बिक्री पर कृषि विभाग ने सख्ती दिखाते हुए बम्हनीडीह विकासखंड के बिर्रा में 3 कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की है।उप संचालक कृषि राकेश शर्मा की अगुवाई में 12.07.2026 को औचक निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर 2 दुकानें सील और 1 को नोटिस जारी किया गया।
क्या मिली अनियमितता?  
जिला एवं विकासखंड स्तरीय संयुक्त दल ने बिर्रा में औचक जांच की। निरीक्षण में 3 केंद्रों में गड़बड़ी मिली:  

1. मेसर्स न्यू केशरवानी कृषि केंद्र 
   आरोप: बीज एवं कीटनाशक का विक्रय बिना स्रोत प्रमाण पत्र के  
   कार्रवाई: बीज और कीटनाशक जब्त, बिक्री पर प्रतिबंध, दुकान सील  

2. मेसर्स चंद्रा कृषि केंद्र - प्रो. राजेश कुमार चंद्रा
   आरोप: बिना लाइसेंस उर्वरक एवं बीज का विक्रय  
   कार्रवाई: बीज और उर्वरक जब्त, बिक्री पर प्रतिबंध, दुकान सील  
   साथ ही: कीटनाशक लाइसेंस का स्रोत प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं। कीटनाशक अधिनियम 1966 एवं नियम-1971 के उल्लंघन पर सील  

3. मेसर्स दीपक कृषि केंद्र
   आरोप: कीटनाशक विक्रय का सत्यापित स्टॉक पंजी और सत्यापित बिल बुक निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की  
  कार्रवाई: कारण बताओ नोटिस जारी  

उप संचालक कृषि का कड़ा संदेश  
राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि ने कहा:  
_"खरीफ सीजन में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त सही कीटनाशक बिक्री नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।"_  
_"जिले के सभी निजी कृषि केंद्रों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। बिना लाइसेंस, बिना स्रोत प्रमाण पत्र नवीनीकरण के कीटनाशक बिक्री और नियमों में अनियमितता पाए जाने पर आगे भी लगातार कार्रवाई होगी।"_

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