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शराब के नशे में स्कूल वाहन चलाना पड़ा महंगा, चालक पर 20 हजार का जुर्माना

शराब के नशे में स्कूल वाहन चलाना पड़ा महंगा, चालक पर 20 हजार का जुर्माना



सक्ती। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रभावी पालन को लेकर सक्ती पुलिस द्वारा जिले में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शराब के नशे में स्कूल वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर सघन वाहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच कर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 28 सितंबर 2026 को यातायात प्रभारी वाय.एन. शर्मा के मार्गदर्शन में सउनि. लक्ष्मण महानदीया, संदीप, दिलेश्वर एवं नरेश द्वारा फगुरम मुख्य मार्ग पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। वाहन जांच के दौरान स्कूल वाहन क्रमांक CG 13 AV 8871 को रोककर चालक महेश यादव (33) निवासी ठाकुरदिहा मोहल्ला, खरसिया, जिला रायगढ़ की जांच की गई। जांच में चालक शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पाया गया। साथ ही वाहन बिना परमिट संचालित किया जाना भी सामने आया। पुलिस ने तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 एवं 66/192(1) के तहत दोषी पाते हुए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सक्ती पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस ने कहा कि नशे में वाहन चलाना स्वयं चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।
साइंस वाणी न्यूज़ शक्ति से संवाददाता अशोक जायसवाल की रिपोर्ट

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