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मोबाईल एवं नगदी रकम चोरी करने वाला आरोपी सक्ती पुलिस के हत्थे चढ़ा

मोबाईल एवं नगदी रकम चोरी करने वाला आरोपी सक्ती पुलिस के हत्थे चढ़ा



दिनांक 13.09.2026 को प्रार्थी गिरधर दास महंत पिता बृहस्पति दास महंत, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गीधा, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ द्वारा थाना सक्ती उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 12.09.2026 को शाम लगभग 16:00 बजे वह सोंठी रेलवे फाटक के पास चाय-नाश्ता करने के लिए रुका था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बैग से OPPO A53 मोबाईल फोन, हल्का हरा रंग, कीमत लगभग ₹4,000/- एवं नगदी रकम ₹6,000/-, कुल ₹10,000/- चोरी कर लिया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 386/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री पंकज पटेल (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना सक्ती पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बुधवारी बाजार सक्ती में एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल एवं मोबाईल फोन बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस टीम द्वारा गवाह भूपेंद्र उर्फ यशवंत एवं विक्रम उरांव को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर साथ लिया गया तथा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके पर पकड़ लिया गया।
- मोटरसाइकिल पैशन प्रो क्रमांक CG 12 AT 4860
- OPPO A53 मोबाईल फोन, हल्का हरा रंग
- एक अन्य काले रंग का OPPO मोबाईल फोन
आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत उक्त वस्तुओं के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किंतु आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने उक्त मोबाईल फोन एवं मोटरसाइकिल को चोरी करना तथा चोरी की सामग्री को बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश करना स्वीकार किया।

आरोपी की पहचान सुशील देवांगन पिता गंगाधर देवांगन, उम्र 43 वर्ष, निवासी स्टेडियम के पीछे, हाइट्स के सामने, चक्रधर नगर, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.), वर्तमान निवास गायत्री मंदिर, मलीडीपा, बोइरदादर, रायगढ़ के रूप में हुई।

प्रकरण में आरोपी सुशील देवांगन की अपराध क्रमांक 386/2026, धारा 303(2) बीएनएस में संलिप्तता पाए जाने तथा अपराध स्वीकार करने के पश्चात उसे दिनांक 14.09.2026 को समय 12:50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए नियमानुसार उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

सक्ती पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने मोबाईल, पर्स, नगदी एवं अन्य कीमती सामान को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस को दें।
सक्ती पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है।
साइंस वाणी न्यूज़ शक्ति से संवाददाता अशोक जायसवाल की रिपोर्ट

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