चोरी करने वाली आरोपीगण की जमानत निरस्त!
20 मई 2021
चोरी करने वाली आरोपीगण की जमानत निरस्त!
माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपीगण शमीना एवं रूकमणी की चोरी करने के लंबित प्रकरण में जमानत निरस्त की गईI
उक्त आरोपीगण के विरूद्ध थाना रायसेन से धारा 380 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अनिल मिश्रा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
आरोपी द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गयाI उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात मान. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपीगण शमीना एवं रूकमणी का जमानत आवेदन अपराध की गंभीर प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त किया गयाI