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अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्तI

अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्तI

अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्तI

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन द्वारा प्रथम दृष्टंया आरोपी किशोर रायसिख की अवैध रूप से शराब रखने के लंबित प्रकरण में जमानत निरस्त की गईI
उक्ती आरोपी के विरूद्ध थाना बरेली से धारा 34(2), 49ए आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।  
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती शारदा शाक्या सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई। 
आरोपी द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गयाI उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात मान. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट या आरोपी किशोर रायसिख का जमानत आवेदन अपराध की गंभीर प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त किया गयाI

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