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अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्तI

अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्तI

अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्तI

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन द्वारा प्रथम दृष्टकया आरोपी नितिन बैरागी की अवैध रूप से शराब रखने के लंबित प्रकरण में जमानत निरस्त की गईI
उक्तग आरोपीगण के विरूद्ध थाना बरेली से धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
उक्त् प्रकरण में शासन की ओर से शारदा शाक्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई। 
आरोपी द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गयाI उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात मान. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपी नितिन बैरागी का जमानत आवेदन अपराध की गंभीर प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त किया गया I

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