जांजगीर-चांपा: खाद में गड़बड़ी पर कृषि विभाग सख्त, 5 दुकानों के लाइसेंस 21 दिन सस्पेंड, 1 का हमेशा के लिए निरस्त
20 जून 2026
_20 जून 2026, जांजगीर-चांपा_
_संवाददाता: सरिता, साइंस वाणी न्यूज छत्तीसगढ़_
*कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन से पहले निजी कृषि केंद्रों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है।* *उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने बताया कि जिला एवं विकासखंड स्तर के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निजी कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसानों को शासकीय दर पर गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध हो सके।*
*5 दुकानों के लाइसेंस 21 दिन निलंबित:* *निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स राजेश ट्रेडर्स नवागढ़, मेसर्स पटेल कृषि केंद्र तुरसा, मेसर्स रोशन कुमार अग्रवाल पोड़ी, मेसर्स विकास ट्रेडर्स खरौद एवं मेसर्स प्रकाश कृषि केंद्र खरौद का उर्वरक विक्रय लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।*
*ये मिलीं गड़बड़ियां:* *इन दुकानों में पॉस मशीन में दर्ज उर्वरक एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरकों का सही मिलान नहीं होना, किसानों को सत्यापित कैश मेमो बिल जारी नहीं करना, लाइसेंस चस्पा नहीं होना, उर्वरक वितरण रजिस्टर संधारण नहीं करना एवं निर्धारित मूल्य बोर्ड नहीं पाया जाना इत्यादि अनियमितताएं मिलीं।* *कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई।*
*एक लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त:* *इसी प्रकार मेसर्स अभिषेक एग्रो कटनई, विकासखंड अकलतरा के यहां निरीक्षण के दौरान पॉस मशीन में दर्ज उर्वरक एवं भौतिक रूप से उर्वरक उपलब्ध नहीं होने एवं विगत 02 वर्षों से उर्वरक का व्यवसाय नहीं किए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 31 (1) एवं 4,5,19 एवं 35 की धारा का उल्लंघन किए जाने पर उर्वरक विक्रय लाइसेंस को हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया है |