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दिल्ली के सभी दवाखानों को अब कोरोना की जरूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखना अनिवार्य

दिल्ली के सभी दवाखानों को अब कोरोना की जरूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखना अनिवार्य

*दिल्ली के सभी दवाखानों को अब कोरोना की जरूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखना अनिवार्य*
रिपोर्टर -सुरेश चंद विश्वकर्मा रीवा
दिल्ली में कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी दवा की दुकानों को अपनी दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली ज़रूरी दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है. यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है.

इस आदेश के तहत दिन में 4 बार सभी दवा दुकानदारों को इन दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी अपडेट करनी होगी, साथ ही इन दवाओं की एमआरपी भी डिस्प्ले करनी होगी. सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे दवा के बारे में अपनी दुकान के बाहर अपडेटेड जानकारी डिस्प्ले करनी होगी. इस आदेश की अवहेलना हुई तो इसका उत्तरदायी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा. जो भी मेडिकल स्टोर इन आदेशों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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