बिर्रा: इंग्लिश मीडियम के नाम पर ‘शिक्षा का धंधा’, जीनियस स्कूल में न जमीन अपनी न नियम पूरे; किराए के भवन में ठूंसे जा रहे बच्चे, फायर सेफ्टी-खेल मैदान नदारद, DEO सिन्हा बोले- शिकायत पर होगी जांच*
26 जून 2026
_26 जून 2026, बिर्रा-जांजगीर-चांपा_
_संवाददाता: सरिता, साइंस वाणी न्यूज छत्तीसगढ़_
*‘ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर शिक्षा’ का बोर्ड लगाकर जीनियस इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, बिर्रा बच्चों की जान से खेल रहा है।* *शिक्षा विभाग के सारे मापदंड ताक पर रखकर किराए के भवन में स्कूल चलाया जा रहा है।* *न आधा एकड़ जमीन, न खेल का मैदान, न फायर सेफ्टी, न प्रशिक्षित शिक्षक— फिर भी हर महीने मोटी फीस वसूली जा रही है।* *जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने कहा- "अभी तक मामला संज्ञान में नहीं आया। शिकायत मिलते ही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी।"*
*ग्राउंड से मिली 7 बड़ी खामियां:*
1. *भवन किराए का:* *नियम- स्कूल की खुद की जमीन हो या 15-20 साल की लीज।* *जीनियस स्कूल किराए के भवन में संचालित है।* *प्राथमिक से हाईस्कूल के लिए आधा एकड़ यानी 2000 वर्गफीट जमीन अनिवार्य है, जो नहीं है।*
2. *खेल मैदान गायब:* *बच्चों के लिए पर्याप्त खेल का मैदान नहीं।* *तंग कमरों में हवा-रोशनी की कमी, शौचालय की हालत खराब।*
3. *फायर सेफ्टी नहीं:* *खिड़की में फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन स्कूल में कोई सुरक्षा प्रमाण उपलब्ध नहीं।* *हर पल हादसे का खतरा।*
4. *क्लास में भेड़-बकरी की तरह बच्चे:* *नियम- एक कमरे में अधिकतम 20 छात्र और प्रति छात्र 1 वर्ग फुट फर्श।* *यहां क्षमता से दोगुने-तिगुने बच्चों को बैठाया जा रहा है।*
5. *लैब सिर्फ कागजों में:* *600 वर्गफुट की विज्ञान प्रयोगशाला जरूरी है, मौके पर नदारद।*
6. *अयोग्य टीचर:* *D.Ed, http://B.Ed, TET पास शिक्षक रखने का नियम है।* *यहां 12वीं-BA पास को कम वेतन पर रखकर पढ़वाया जा रहा है।*
7. *मनमानी वसूली:* *स्कूल प्रबंधन ने खुद ही फीस तय कर रखी है।* *यूनिफॉर्म और किताबें भी स्कूल से खरीदने का दबाव।* *अनाप-शनाप फीस वसूली के आरोप।*
*DEO का वर्जन:* *जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने स्पष्ट कहा- "जीनियस इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल के खिलाफ अभी तक मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है।* *शिकायत मिली तो जांच किया जाएगा और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।"*
*शिक्षा विभाग का नियम क्या कहता है:* *स्कूल खोलने के लिए खुद का भवन, खेल मैदान, पर्याप्त कमरे, हवादार रोशनी, शौचालय, फायर सेफ्टी, प्रशिक्षित शिक्षक अनिवार्य हैं।* *सभी मापदंड पूरे होने के बाद ही मान्यता दी जाती है।* *आरोप है कि स्कूल संचालक ने नियमों को ‘ठेंगा’ दिखाकर शिक्षा के मंदिर को कमाई का शॉर्टकट बना लिया है।