बलौदा: आदतन बदमाश 1 साल के लिए जिला बदर* *संग्राम सिंह रात्रे पर 8 आपराधिक प्रकरण, कलेक्टर ने पारित किया आदेश
16 जुलाई 2026
_जांजगीर-चांपा_
_संवाददाता: सरिता, साइंस वाणी न्यूज छत्तीसगढ़_
थाना बलौदा क्षेत्र के आदतन निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे निवासी खिसोरा को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा ने छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत यह कार्रवाई की है।
क्या है मामला?
*संग्राम सिंह रात्रे थाना बलौदा क्षेत्र का आदतन बदमाश है। इसकी दुस्साहसी प्रवृत्ति, लोगों के साथ मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी, चोरी में शामिल होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। सुधार नहीं होने और क्षेत्र में शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था।
आरोपी के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में कुल 08 आपराधिक प्रकरण और 02 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज है। इसके अपराधों से आम जनता डर के कारण थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराती थी।
कलेक्टर का आदेश
क्षेत्र के जन-मानस व जान-माल की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाश को जांजगीर-चांपा सहित सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा एवं बलौदा बाजार जिले की सीमा से 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
पुलिस का मकसद
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने लगातार निगरानी और जिला बदर जैसी कार्रवाई की जा रही है।