साइंस वाणी न्यूज़ रायगढ़ प्राप्त जानकारी के अनुसार:- माननीय उच्च न्यायालय ने आकस्मिक निधि कर्मचारी(PEON)वर्ग-IV के वेतनमान पे स्केल (अंतर्राशी एरियर्स)से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं को सन् 2013 से 2016 तक परिवीक्षा अवधि में रखा गया।उसके पश्चात इनको 2016 से 2021-22 तक के वेतनमान पे स्केल(अंतर राशि)के अनुसार एरियर्स का भुगतान नहीं दिया गया। और 2021 से अब तक का दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने वेतन मान पे स्केल (अंतर्राशी एरियर्स) भुगतान के लिए विभाग को कई आवेदन भी दिए, लेकिन उन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
इसके पश्चात परेशान हो कर याचिकाकर्ता(कुल 17)ने माननीय हाई कोर्ट में अधिवक्ता सी0एस0 चौहान मो. न. 7999745412 के माध्यम से याचिका दायर किए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारी सहायक आयुक्त(उत्तर वादी क्रमांक 4) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लिया जाए।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 4 माह के भीतर लिया जाए। न्यायालय के इस निर्णय ने कर्मचारियों को न्याय का उम्मीद दिया है।
हेमंत कुमार टंडन
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ छत्तीसगढ़
टिप्पणियाँ