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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार महिला थाना रायगढ़ की त्वरित कार्रवाई




 


  25 मार्च, रायगढ़। महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।


         प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 24 मार्च 2026 को स्थानीय युवती (उम्र 29 वर्ष) द्वारा महिला थाना रायगढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अप्रैल 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू निवासी सरिया से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने विश्वास में लेकर दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को युवती के घर पहुंचकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे डरी सहमी युवती ने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। इसके बाद नवंबर 2025 में आरोपी युवती को रायपुर अपने रिश्तेदार के घर ले गया, जहां भी उसने दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया।


         युवती द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और अंततः दिनांक 05 मार्च 2026 को सरिया बुलाकर बाजार चौक में मिलने के बाद उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। घटना से आहत युवती ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर थाना महिला रायगढ़ में अपराध क्रमांक 22/2026 धारा 351(3), 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।


        मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू (34 वर्ष), पिता धनराज साहू, निवासी वार्ड क्रमांक 8 थाना सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को कल ही उसके निवास से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पोको मोबाइल फोन जप्त कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।


    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी महिला थाना उप निरीक्षक कुसुमु कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।


एसएसपी  शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश


     महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरूद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही ।

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