मोबाइल वा लैपटॉप वर्तमान में मनुष्य के लिए कितना उपयोगी हो गया है कोई भी काम हो कहीं भी हो मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से कर लेता है।
आज के समय में कागजी कार्रवाई कम और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग ज्यादा करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर या लैपटॉप में टाइप करके तुरंत निकाला जा सकता है।
कैसा होगा कि आपके मोबाइल या लैपटॉप कहीं ले जाना प्रतिबंधित हो।
खबर आ रही है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कोर्ट परिसर में लाना उचित नहीं है।
आत: इन डिवाइस को कोर्ट में ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
बिलासपुर। Chhattisgarh high court: बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने एक परिपत्र जारी कर हाई कोर्ट में मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्रार जनरल ने परिपत्र में उल्लेख किया है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच ऑफ मोड में भी) न ले जाएं। न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें।
टिप्पणियाँ