जैतपुर सरपंच को पीडीएस दुकान दिलाने के नाम ठगी*तेजकुमार उर्फ पप्पू साहु पर जैतपुर सरपंच से 20 हजार की ठगी का आरोपदुकान संचालक नाम ट्रांसफर के लिए डीएम/एसडीएम को चार्ज देने की बात कहकर नकद वसूली
सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़) :- क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन बिलाईगढ़ से जुड़े ऑपरेटर तेजकुमार उर्फ पप्पू साहू पर जैतपुर के सरपंच से राशन दुकान दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये नकद लेने का आरोप है। सरपंच के कथित बयान के अनुसार सितंबर 2025 में आरोपी ने यह कहकर राशि ली कि दुकान ट्रांसफर/सोसायटी को दूसरे के नाम करने हेतु डीएम/एसडीएम को चार्ज देना पड़ेगा, जिसके बाद दुकान आबंटित हो जाएगी। आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद न तो दुकान का आबंटन हुआ और न ही राशि लौटाई गई। दुकान की स्थिति पूछने पर “आज-कल हो जाएगा” कहकर लगातार टालमटोल करता रहा।
उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण दुकान का आबंटन पूरी तरह शासकीय प्रक्रिया के तहत होता है—जिसमें विज्ञापन, आवेदन, पात्रता जांच, समिति की अनुशंसा और सक्षम अधिकारी का अंतिम आदेश शामिल है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का नकद लेन-देन अवैध है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह प्रकरण धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, जिसमें आपराधिक प्रकरण, विभागीय जांच, सेवा से हटाने, राशि की वसूली तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई संभव है।
मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसके संरक्षण में शासकीय योजनाओं को सौदेबाजी का माध्यम बनाया जा रहा है। अब आवश्यकता है कि जिला प्रशासन व खाद्य विभाग तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराएं, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें और पीड़ित को न्याय दिलाएं, ताकि भविष्य में कोई भी PDS जैसी जनकल्याणकारी योजना को ठगी का जरिया न बना
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