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5 साल से पदोन्नति से वंचित कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत, DEO को कार्रवाई के निर्देश —सी.एस. चौहान

साइंस वाणी न्यूज़ रायगढ़ प्राप्त जानकारी के अनुसार:- जशपुर। जिला शिक्षा विभाग में पदोन्नति से जुड़े मामले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमारी देवी को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर से राहत मिली है। प्रकरण में हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जशपुर को निर्देश दिया है कि प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 02 माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय लिया जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 की वरिष्ठता सूची में राजकुमारी देवी का नाम क्रमांक 60 पर होने के बावजूद उन्हें सहायक ग्रेड-III पद पर पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि उनसे कनिष्ठ कर्मचारी, जिनका नाम क्रमांक 153 पर था, को पदोन्नति का लाभ प्रदान कर दिया गया।
इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2022 में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, किंतु कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुनः वर्ष 2026 में आवेदन देकर वरिष्ठता सूची में दर्ज त्रुटियों एवं पदोन्नति संबंधी विसंगतियों की जानकारी दी।
मामले में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता सी 0एस0चौहान के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने में आदेश पारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर को निर्देशित किया है कि अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लिया जाए।
राजकुमारी देवी ने मांग की है कि उन्हें वर्ष 2021 से सहायक ग्रेड-III पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त एरियर, वेतन अंतर राशि एवं अन्य सेवा लाभ दिए जाएं।
एड0 सी.एस. चौहान ने कहा कि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रही कर्मचारी को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

हेमंत कुमार टंडन 
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ छत्तीसगढ़

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