खरखोद हत्या कांड का खुलासा: शादी में आए जगदीश की गला दबाकर-डंडे से हत्या, देसाई कुम्हार व रामनारायण प्रजापति ने कबूला जुर्म, BNS 103(1) में केस, 05 मई को भेजे गए जेल
खरखोद हत्या कांड का खुलासा: शादी में आए जगदीश की गला दबाकर-डंडे से हत्या, देसाई कुम्हार व रामनारायण प्रजापति ने कबूला जुर्म, BNS 103(1) में केस, 05 मई को भेजे गए जेल
_05 मई 2026, जांजगीर-चांपा_
_संवाददाता: सरिता, साइंस वाणी न्यूज छत्तीसगढ़_
*पामगढ़ थाना क्षेत्र के खरखोद गांव में पारिवारिक विवाह में शामिल होने आए जगदीश प्रजापति की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है।* *एसडीओपी अकलतरा के नेतृत्व में पामगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोप में देसाई कुम्हार और रामनारायण प्रजापति को गिरफ्तार कर 05 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।* दोनों ने पूछताछ में *गला दबाकर तथा डंडे, हाथ-मुक्कों से मारपीट कर हत्या करना स्वीकार कर लिया है।*
*क्या है पूरा मामला:* *मृतक जगदीश प्रजापति अपनी पत्नी दिव्या और डेढ़ वर्षीय पुत्र के साथ 29 अप्रैल को एक पारिवारिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने खरखोद गांव आया था। उसी रात लगभग 11:30 बजे शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर वह घर छोड़कर गांव में ही एक अन्य स्थान पर जाकर सो गया।*
*4 दिन बाद मिला सड़ा-गला शव:* *अगले दिन जब वह नहीं मिला, तो परिजनों द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दिनांक 3 मई को उसका शव गांव में एक घर के पीछे दीवार के पास संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसमें सड़न प्रारंभ हो चुकी थी।* *सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 191/26 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।*
*कैसे पकड़े गए आरोपी:* *मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी की गई।* *एसडीओपी अकलतरा के नेतृत्व में पामगढ़ पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया।*
*गिरफ्तार आरोपी:*
1. *देसाई कुम्हार, पिता जयसिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी खरखोद, थाना पामगढ़*
2. *रामनारायण प्रजापति, पिता जयसिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी ठाकुरदेवा, चौकी मल्हार, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर*
*कानूनी कार्रवाई:* *दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238 एवं 3(5) के तहत कार्रवाई करते हुए 05 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।* धारा 103(1) हत्या, 238 साक्ष्य मिटाने और 3(5) सामूहिक आपराधिक दायित्व से संबंधित है।
*सराहनीय योगदान:* *इस पूरे प्रकरण के खुलासे में थाना प्रभारी पामगढ़ निरीक्षक सावन सारथी सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।*
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