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हाई कोर्ट का आदेश: पीड़ित परिवार को ₹8.25 लाख मुआवजा देने के निर्देश-एड.सी 0एस 0चौहान



साइंस न्यूज़ रायगढ़ प्राप्त जानकारी के अनुसार :- महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए एक जघन्य हत्या कांड के मामले में पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश पारित करते हुए शासन को नियमानुसार मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 15 महलपारा, थाना सरायपाली निवासी धरम सिंह चौहान के पुत्र दुष्यंत चौहान की 1 जुलाई 2022 को राजमहल मैदान, सरायपाली में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 272/2022, धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतक के परिजन ही हैं।
पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, जिसके चलते उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के अंतर्गत ₹8,25,000/- की सहायता राशि प्राप्त होना निर्धारित है।
धरम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने मुआवजा राशि के लिए जिला प्रशासन को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर कार्यवाही न होने के कारण उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अधिवक्ता सी0 एस0 चौहान मो.7999745412 के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने आदेश पारित करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को 8,25,000 मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

अब पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्हें जल्द ही सहायता राशि प्राप्त होगी।

हेमंत कुमार टंडन 
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ छत्तीसगढ़

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